ट्रांसपोर्टरों के लिए जरूरी सूचना, ओवरलोड मिला तो ई-चालान की कार्रवाई की बात; वाहन मालिकों और ड्राइवरों को नियमों का पालन करने की अपील
प्रो पंजाब न्यूज़ | पंजाब
पंजाब समेत अन्य राज्यों में भारी वाहनों और ट्रांसपोर्टरों के लिए ओवरलोडिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्टर में दावा किया गया है कि कुछ प्रमुख टोल टैक्स प्वाइंट्स को RTO की कार्रवाई से जोड़ा गया है, जिसके बाद वाहनों की जांच और ओवरलोडिंग पाए जाने पर चालान की प्रक्रिया को लेकर ट्रांसपोर्टरों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है।
वायरल पोस्टर में ट्रांसपोर्टर भाइयों को विशेष रूप से सावधान रहने की बात कही गई है। पोस्टर में टोल टैक्स प्वाइंट्स का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अब RTO के साथ इनकी कड़ी जुड़ गई है। इसके चलते भारी वाहनों के वजन और दस्तावेजों की जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई हो सकती है।
ओवरलोडिंग पर विशेष नजर
पोस्टर में सबसे ज्यादा जोर ओवरलोडिंग को लेकर दिया गया है। इसमें वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वाहन को निर्धारित वजन सीमा के अनुसार ही चलाया जाए और क्षमता से अधिक माल न लादा जाए।
पंजाब परिवहन विभाग की व्यवस्था में वाहनों से संबंधित सेवाएं और चालान संबंधी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जा रही हैं। विभाग की वेबसाइट पर RTO/RTA से संबंधित ऑनलाइन सेवाएं और चालान भुगतान की व्यवस्था भी उपलब्ध है। �
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चालान की सूचना ऑनलाइन पहुंचने की बात
वायरल पोस्टर में यह भी दावा किया गया है कि ओवरलोडिंग या अन्य उल्लंघन सामने आने पर चालान की प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है और उसकी सूचना वाहन से जुड़े पते तक पहुंच सकती है।
हालांकि, किस-किस टोल प्लाजा पर यह व्यवस्था लागू की गई है और किस तारीख से लागू हुई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि संबंधित RTO/परिवहन विभाग से करना जरूरी है। इसलिए ट्रांसपोर्टरों को सोशल मीडिया पोस्ट के बजाय विभागीय आदेश और आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता देने की सलाह दी जाती है।
ट्रांसपोर्टरों के लिए जरूरी सावधानियां
वाहन को निर्धारित वजन सीमा से अधिक लोड न करें।
लोडिंग के बाद वजन की जांच जरूर करवाएं।
RC में दर्ज GVW/लोड क्षमता के अनुसार ही माल लोड करें।
वाहन के सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखें।
परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और अन्य दस्तावेजों की वैधता जांचते रहें।
टोल या चेकिंग प्वाइंट पर वजन जांच में सहयोग करें।
किसी भी नए चालान या नियम की जानकारी आधिकारिक परिवहन विभाग से सत्यापित करें।
ओवरलोडिंग सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर विषय है। पंजाब पुलिस पहले भी ओवरलोड वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की बात कह चुकी है। �
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⚠️ प्रो पंजाब न्यूज़ की अपील
ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर किसी भी वायरल सूचना को आगे भेजने से पहले उसकी पुष्टि संबंधित RTO/परिवहन विभाग से जरूर करें। यदि किसी टोल प्लाजा पर नई जांच या चालान व्यवस्था लागू की गई है, तो उसका आधिकारिक आदेश और लागू होने की तारीख जानना सबसे जरूरी है।





